छोटे बच्चों के साथ बलात्कार के आरोपीय आयोग भगवान सिंह को विशेष न्यायाधीश रेप एंड पाठ को की अदालत में दोषी माना सजा 20 वर्ष कठोर कर आवास तथा ₹25000 का दंडित किया गया 

छोटे बच्चों के साथ बलात्कार के आरोपीय आयोग भगवान सिंह को विशेष न्यायाधीश रेप एंड पाठ को की अदालत में दोषी माना सजा 20 वर्ष कठोर कर आवास तथा ₹25000 का दंडित किया गया 

छोटे बच्चों के साथ बलात्कार के आरोपीय आयोग भगवान सिंह को विशेष न्यायाधीश रेप एंड पाठ को की अदालत में दोषी माना सजा 20 वर्ष कठोर कर आवास तथा ₹25000 का दंडित किया गया

 

 

उमेश गुप्ता जी न्यूज़ इंडिया जिला संवाददाता संभल

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संभल।हमारे द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के अनुपालन में श्रीमान विशेष न्यायाधीश रेप एण्ड पॉक्सो एक्ट (श्री निर्भय नारायण राय )जनपद सम्भल स्थान चंदौसी के न्यायालय से विशेष सत्र परीक्षण संख्या -101/2022अपराध संख्या -116/2022, अंतर्गत धारा 377,323 IPC एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट, थाना जुनावई जिला सम्भल। में अभियुक् भगवान सिंह पुत्र वेदराम निवासी ग्राम उमरा थाना जुनावई जिला संभल द्वारा 12वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक मैथुन किए जाने पर मेरे द्वारा ( नरेन्द्र कुमार यादव विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो, जनपद सम्भल) मुकदमें की पैरवी की गयी जिसके परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी माना गया है एवं अभियुक्त को धारा 377,323आईपीसी व धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 25 पच्चीस हजार रूपए का अर्थदंड से दंडित किया गया।