ग्राम प्रधान जगत पीपरी के अधिकार सीज होने के बाद बगैर जिलाधिकारी महोदय के आदेश के कार्य का रहा ग्राम प्रधान

ग्राम प्रधान जगत पीपरी के अधिकार सीज होने के बाद बगैर जिलाधिकारी महोदय के आदेश के कार्य का रहा ग्राम प्रधान

दिनेश कुमार बिसौली बदायूं जी न्यूज इंडिया

 

ग्राम प्रधान जगत पीपरी के अधिकार सीज होने के बाद बगैर जिलाधिकारी महोदय के आदेश के कार्य का रहा ग्राम प्रधान

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बिसौली बदायूं 05 दिसंबर। जिलाधिकारी महोदय बदायूं द्वारा पारित आदेश दिनांक 09/01/2024 के द्वारा ग्राम पंचायत जगतपीपरी के ग्राम प्रधान वीरेंद्र पाल के द्वारा शासकीय धनराशि 32000 रुपए प्रधान ने अपनी पत्नी श्रीमती जलधारा के निजी खाते में किए जाने तथा मजदूरी का भुगतान 20640 राजेंद्र राघव के निजी खाते में करने पर जांच उपरांत शासकीय धनराशि का गबन सिद्ध होने पर ग्राम प्रधान वीरेंद्र विकास खंड इस्लामनगर जिला बदायूं के दोषी पाए जाने पर उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 (यथा संशोधित 1994) की धारा 95(1)6 के अंतर्गत वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगाते हुए ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की 3 सदस्यीय समिति प्रधान के अंतिम जांच में दोस्त मुक्त हो जाने तक गठित की गई थी।

उपरोक्त आदेश के विरुद्ध ग्राम प्रधान वीरेंद्र पाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे रिट संख्या 2326/2023 योजित की थी, एवं मा0 न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 24/04/2023 द्वारा अग्रिम तिथि तक जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी थी।

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इस प्रकरण के संबंध में ग्राम पंचायत जगत पीपरी के पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य बदन सिंह ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 21/10/2024 के द्वारा जो की अधिवक्ता एस के गौड़ के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय बदायूं से अनुरोध करते हुए अवगत कराया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 19/07/2024 द्वारा अग्रिम सुनवाई की तिथि 30/09/2024 नियत की थी एवं उक्त तिथि तक स्थगन आदेश भी बढ़ा दिया था, लेकिन अग्रिम नियत तिथि दिनांक 30/09/2024 को स्थगन आदेश माननीय न्यायालय द्वारा नहीं बढ़ाया गया।

बदन सिंह द्वारा अपने पत्र में यह भी अवगत कराया है कि माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 30/09/2024 को ना बढ़ाए जाने के कारण जिलाधिकारी महोदय बदायूं द्वारा पारित आदेश दिनांक 09/01/2024 प्रभावी हो गया है इसके साथ ही ग्राम पंचायत जगत पीपरी के दोषी ग्राम प्रधान वीरेंद्र पाल विकास खंड इस्लामनगर द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भुगतान नहीं किया जाए और न ही बिरेंद्र को ग्राम पंचायत जगतपीपरी में किसी प्रकार प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार दिए जाएं।

इस प्रकार बदन सिंह द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 24/04/2023 को ना बढ़ाए जाने के कारण ग्राम पंचायत जगतपीपरी विकास खंड इस्लामनगर जिला बदायूं के समस्त विकास कार्य जिलाधिकारी महोदय बदायूं द्वारा पारित आदेश दिनांक 09/01/024 के अंतर्गत कराए जाने का अनुरोध जिलाधिकारी महोदय बदायूं से किया गया है।