15 वर्ष की 11 कक्षा की छात्रा का अपहरण कर बलात्कार के मामले मे आरोपी अरुण को 20 वर्ष की सज़ा व 15 हजार रुपये का जुर्माना किया गया

15 वर्ष की 11 कक्षा की छात्रा का अपहरण कर बलात्कार के मामले मे आरोपी अरुण को 20 वर्ष की सज़ा व 15 हजार रुपये का जुर्माना किया गया
मुजफ्फरनगर
गत 24 जुलाई 2018 को कोतवाली के ग्राम सूज रू के एक मोहल्ले से 15 वर्ष की कक्षा 11 की छात्रा को बहला-फुसलाकर अपहरण कर बलात्कार के मामले में आरोपी अरुण को 20 वर्ष की सज़ा व 15 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉस्को की पीठासीन अधिकारी अल्का भारती की कोर्ट में हुई शासकीय अधिवक्ता विक्रांत राठी और दीपक गोतम ने पैरा वी की
कोर्ट ने धारा 363 मे 3 वर्ष की सज़ा दो हजार रुपये जुर्माना 366 मे 4 वर्ष की सज़ा 3 हजार रुपये का जुर्माना तथा 376 ipc में 20 वर्ष की सज़ा दस हजार रुपये का जुर्माना किया गया हे
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना कोतवाली नगर के ग्राम सूज रू के एक मोहल्ला के युवक अरुण नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण कर बलात्कार किया था जब घर के लोग बाहर थे पीड़िता के परिजन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी एम रहमान