देवबंद में अफजाल की हत्या के मामले में अदालत ने तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई
देवबंद में अफजाल की हत्या के मामले में अदालत ने तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई

देवबंद में अफजाल की हत्या के मामले में अदालत ने तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं 70-70 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया
(गौरव सिंघल)
देवबंद (सहारनपुर)। देवबंद के मोहल्ला सराय पीरजादगान निवासी अफजाल उर्फ मोनू की हत्या के मामले में अदालत ने तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है एवं प्रत्येक को 70-70 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद विनीत कुमार वासवानी की अदालत ने अभियुक्त उस्मान पुत्र सगीर निवासी मोहल्ला दुद्धा कस्बा व थाना देवबंद व महताब पुत्र आबिद निवासी मोहल्ला सराय पीर जादगान थाना देवबंद व नरेंद्र सैनी पुत्र ओमप्रकाश निवासी मोहल्ला दुद्धा थाना देवबंद जिला सहारनपुर को अफजाल उर्फ मोनू की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं प्रत्येक को 70 70 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तगणों को 2 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पडेगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवी दयाल शर्मा ने बताया कि दिनांक 11 जनवरी 2024 को अफजाल उर्फ मोनू पुत्र इरशाद निवासी मोहल्ला सराय पीर जादगान कस्बा व थाना देवबंद दोपहर में अपने घर से निकला था, वापस घर न लौटने पर परिजनों ने उसकी काफी तलाश की लेकिन वह कही नहीं मिला। जिसके बाद अफजाल उर्फ मोनू के भाई नवाबुर्रहमान द्वारा उसकी गुमशुदगी की तहरीर दिनांक 13 जनवरी 2024 को देवबंद थाने पर दी गई थी। परिजनों द्वारा तलाश जारी रखने पर उन्हें सुराग मिला था कि अभियुक्त उस्मान के साथ अफजाल उर्फ मोनू को दिनांक 11 जनवरी 2024 की शाम रिलायंस पेट्रोल पंप के पास शराब के ठेके पर एक साथ देखा गया था। महताब और नरेंद्र सैनी को भी फावड़ा ले जाते हुए जंगल की ओर देखा गया था। यह जानकारी मिलने पर अफजाल उर्फ मोनू की पत्नी श्रीमति आशिया ने अभियुक्तगण उस्मान, महताब व नरेंद्र सैनी के विरुद्ध थाना देवबंद पर तहरीर दी थी। जिसके आधार पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध मु.अ. स. 27/2024 अ0 धारा 302/201, 34 आई.पी .सी. दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर अफजाल उर्फ मोनू का शव घटना के 10 दिन बाद एक गड्ढे से बरामद किया गया था। उक्त मामले का विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद विनीत कुमार वासवानी की अदालत में चल रहा था। अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद विनीत कुमार वासवानी ने उस्मान पुत्र सगीर निवासी मोहल्ला दुद्धा कस्बा व थाना देवबंद, महताब पुत्र आबिद निवासी मोहल्ला सराय पीरजादगान कस्बा व थाना देवबंद, नरेंद्र सैनी पुत्र ओमप्रकाश निवासी मोहल्ला दुद्धा थाना देवबंद जिला सहारनपुर को अफजाल उर्फ मोनू की हत्या करके शव छिपाने का दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं प्रत्येक को 70-70 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

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