अदालत ने हत्या के 13 आरोपियों को दिया दोषी करार
अदालत ने हत्या के 13 आरोपियों को दिया दोषी करार

अदालत ने हत्या के 13 आरोपियों को दिया दोषी करार
(गौरव सिंघल)
सहारनपुर। अदालत ने हत्या के 13 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा पर सुनवाई के लिए अदालत ने 23 फरवरी की तारीख तय की है। दोषियों ने जमीन पर कब्जे को लेकर जानलेवा हमला किया था। इसमें दो व्यक्तियों यामीन व तासीन की मृत्यु हो गई थी।
वादी इसरार निवासी कुंडा खुर्द थाना गंगोह ने 12 नवंबर 2016 को थाने में तहरीर दी थी। दी गई तहरीर में बताया कि सुबह करीब साढ़े दस बजे विपक्षीगण मुन्नवर, मुस्तफा, सन्नवर, मुस्तकीम, शौकिन, मोहसीन, अनवर, इस्लाम, गुलजार, जमशेद, प्रवेज, पप्पू, अनवर, राकिब हथियारों से लैस होकर उसके घर में घुस आए। सभी उसके खेत पर कब्जा करने की नीयत से एक राय होकर आए।
इस पर मेरे पिता यामीन, तहसीन, अख्तर, अली, गुलफाम आदि ने विरोध किया। आरोप लगाया कि विपक्षियों ने मेरे पिता यामीन, तासीन, अख्तर, अली जान, गुलफाम और लियाकत पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। साथ ही धारदार हथियारों से हमला करना शुरू कर दिया। इसमें मेरे पिता यामीन और चाचा तासीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अख्तर, अलीजान, गुलफाम व लियाकत गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर और फायरिंग की आवाज सुनकर खेतों पर काम कर रहे लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। इसके बाद विपक्षी कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी देने पर वहां से फरार हो गए।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। जांच के बाद पुलिस ने मामले को अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या तीन की अदालत में जारी थी। मामले की सशक्त पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने की। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद 13 दोषियों को सजा सुनाई है। एक आरोपी पप्पू का मामला विचाराधीन है।

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