अदालत ने हत्या के प्रयास के दोषियों को सुनाई छह-छह वर्ष के की सजा
अदालत ने हत्या के प्रयास के दोषियों को सुनाई छह-छह वर्ष के की सजा

अदालत ने हत्या के प्रयास के दोषियों को सुनाई छह-छह वर्ष के की सजा
(गौरव सिंघल)
सहारनपुर। अदालत ने हत्या के प्रयास के दोषियों को छह-छह वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी शमीम, इबदाद व अश्वनी पर 75 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वादी वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना गंगोह राजेंद्र सिंह ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा फायर करने के मामले में तहरीर दी थी। बताया कि शमीम, इबाद, अश्वनी और नरेंद्र रास्ते में आते-जाते व्यक्तियों के साथ लूटपाट करते हैं। चेकिंग के दौरान उन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनसे लूट का माल, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया था। इसके बाद मामले को अदालत में दाखिल किया गया। अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-नौ की अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनाई है।

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