हत्या के अभियोग में 13 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 10 लाख 73 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा
हत्या के अभियोग में 13 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 10 लाख 73 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा

हत्या के अभियोग में 13 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 10 लाख 73 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा
(गौरव सिंघल)
सहारनपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-03 सहारनपुर द्वारा हत्या के अभियोग में 13 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 10 लाख 73 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। बता दे कि दिनांक 12.11.2016 को वादी इसरार पुत्र यामीन निवासी कुण्डा खुर्द थाना गंगोह जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्तगण मुनव्वर, मुस्तफा, सनव्वर, स्तकीम पुत्रगण सुब्बा, शौकीन, मोहसिन पुत्रगण मुस्तफा,अनवर पुत्र बनकर उर्फ बनरा,इस्लाम पुत्र बाकर, गुलजार, जमशेद पुत्रगण तोता, प्रवेज, राकिब पुत्रगण अनवर, अनवर पुत्र नत्थू निवासीगण कुण्डा खुर्द थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा एक राय होकर कट्टो, तलवार व बल्कटी से लैस होकर जान से मारने की नीयत से तमंचो से फायर कर वादी के पिता यासीन व चाचा तासीन की हत्या कर दी तथा अखतरे, तासीन, अलीजान, गुलफाम, लियाकत व इस्लाम को गम्भीर चोट पहुंचाई। जिसके सम्बंध में थाना गंगोह पर मु0अ0स0-625/2016 धारा 147/148/149/302/307/323/504/506 भादवि व मु0अ0सं0 687/2016 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट बनाम राकिब उपरोक्त व मु0अ0सं0 629/2016 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट सनव्वर उपरोक्त व मु0अ0सं0 637/2016 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट बनाम शौकीन उपरोक्त व मु0अ0सं0 688/2016 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट बनाम प्रवेज उपरोक्त थाना गंगोह जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया था। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-189/2017, 295/2017, 192/17, 190/17 ,191/17, 193/17 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-03 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-03 जनपद सहारनपुर द्वारा आज अभियुक्तगण मुनव्वर, मुस्तफा, सनव्वर, स्तकीम, शौकीन, मोहसिन, अनवर इस्लाम, गुलजार, जमशेद प्रवेज, राकिब, अनवर समस्त निवासीगण कुण्डा खुर्द थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को थाना गंगोह पर पंजीकृत मु0अ0स0-625/2016 धारा 147/148/149/302/307/323/504/506 भादवि, मु0अ0सं0 687/2016 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 629/2016 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 637/2016 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 688/2016 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 10 लाख 73 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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