शक्ति सेवा पथ फाउंडेशन ने बाल विवाह अपराध है बच्चों को दी जानकारी

शक्ति सेवा पथ फाउंडेशन ने बाल विवाह अपराध है बच्चों को दी जानकारी

शक्ति सेवा पथ फाउंडेशन ने बाल विवाह अपराध है बच्चों को दी जानकारी।

 

उमेश गुप्ता जी न्यूज़ इंडिया।प।उत्तर प्रदेश प्रभारी

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आज सुबह 24 फरवरी 2026 को श्री सनातन धर्म विद्यालय जूनियर हाई स्कूल जनपद संभल के सभी बच्चों को बाल विवाह से होने वाले शिक्षा स्वास्थ्य एवं जीवन पर होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दे गई दी गई शक्ति सेवा पथ फाउंडेशन की अध्यक्ष नीरू चहल ने बच्चों से बाल विवाह रोक पर निबंध लिखवाया और जानकारियां दी कि अगर आपके जीवन में या आपके आसपास कहीं भी हो रहे इस अपराध की जानकारी बाल विवाह कानून हेल्पलाइन पर सूचित करें और कहा कि सभी बच्चे अपने जीवन में जानकारी को उतरे एवं अपने घर माता-पिता को भी जाकर बताएं भारत के बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़कियों की उम्र 18 वर्ष एवं लड़कों की उम्र 21 वर्ष से पहले विवाह करना दंडनीय अपराध है बाल विवाह निबंध में सबसे अच्छी जानकारी लिखने वाले बच्चों को इनाम के रूप में पुरस्कृत भी किया गया इस कार्यक्रम में साथ में संध्या रस्तोगी एवं स्कूल स्टाफ का बहुत अच्छा सहयोग रहा