अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी को सुनाई दो वर्ष की सजा

अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी को सुनाई दो वर्ष की सजा

अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी को सुनाई दो वर्ष की सजा

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(गौरव सिंघल)
सहारनपुर। अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी कासिफ को दो वर्ष की सजा सुनाई है और पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वादी प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार थाना कुतुबशेर ने कासिफ के खिलाफ गैंग बनाकर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने और अवैध रूप से धन अर्जित करने के मामले में तहरीर दी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। विवेचना के बाद मामले को अदालत में दाखिल किया गया है। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 की अदालत में जारी थी। अदालत में दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई है।