अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी को सुनाई तीन वर्ष की सजा
अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी को सुनाई तीन वर्ष की सजा

अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी को सुनाई तीन वर्ष की सजा
(गौरव सिंघल)
सहारनपुर। अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 की अदालत ने दोषी सद्दाम निवासी खेड़ा अफगान पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वादी निरीक्षक बीएन पाराशर थाना नकुड ने तहरीर दी थी। बताया था कि सद्दाम ने अपने साथियों के साथ मिलकर संगठित गिरोह बनाया है। जो आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपराधिक गतिविधियों का अंजाम देते हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। विवेचना के बाद मामले को अदालत में दाखिल किया। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई है।
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