दहेज हत्या के मामले में अदालत ने पति को सुनाई नौ साल की सजा

दहेज हत्या के मामले में अदालत ने पति को सुनाई नौ साल की सजा

दहेज हत्या के मामले में अदालत ने पति को सुनाई नौ साल की सजा

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(गौरव सिंघल)
सहारनपुर। दहेज हत्या के मामले में अदालत ने दोषी पति को 9 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- तीन की अदालत ने आरोपी जुनैद पर अर्थदंड भी लगाया है, जबकि साक्ष्यों के अभाव में सास, ससुर और देवर को दोषमुक्त कर दिया गया है। वादी ने थाना सरसावा में दी तहरीर में बताया था कि उसकी बेटी नाजिश का निकाह 23 नवंबर 2014 को जुनैद के साथ हुआ था। आरोप है कि शादी के समय ससुराल पक्ष ने कार की मांग की। वादी के अनुसार बेटी की शादी में 20 लाख रुपए खर्च किए, बावजूद इसके ससुराल पक्ष का रवैया नहीं बदला। दहेज की मांग पूरी न होने पर नाजिश के साथ मारपीट भी की जाती थी।