स्मैक तस्करी के दोषी को अदालत ने सुनाई तीन साल की सजा,लगाया जुर्माना

स्मैक तस्करी के दोषी को अदालत ने सुनाई तीन साल की सजा,लगाया जुर्माना

स्मैक तस्करी के दोषी को अदालत ने सुनाई तीन साल की सजा,लगाया जुर्माना

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(गौरव सिंघल)
सहारनपुर। नशा तस्करी के मामले में अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 की अदालत ने दोषी नौशाद पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार 19 मई 2019 को थाना कोतवाली मंडी पुलिस की टीम क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान इंद्रा चौक की ओर से एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ की, जिसमें उसने अपना नाम नौशाद निवासी कोतवाली मंडी बताया। तलाशी में उसके पास से 12 ग्राम स्मैक बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने केस डायरी, साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का अवलोकन किया। जिसके आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास और 30 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले की पैरवी एडीजीसी अमित त्यागी ने की।