अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी को सुनाई दो वर्ष की सजा
अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी को सुनाई दो वर्ष की सजा

अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी को सुनाई दो वर्ष की सजा
(गौरव सिंघल)
सहारनपुर। अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो वर्ष की सजा सुनाई है और पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वादी कोतवाली सदर बाजार इंस्पेक्टर पंकज पंत ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि इरशाद उर्फ जैकी निवासी डेरा इलाहीपुरा अपने गिरोह के साथ मिलकर समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त था। दोषी गैंग बनाकर लोगों से फिरौती भी मांगता था। इरशाद की वजह से लोगों में दहशत का माहौल था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 की अदालत में हुई। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई है।
1
/
2223
मिशन शक्ति के बारे में जागरूकता फैलाई
मुजफ्फरनगर के शामली में हुआ वॉलीबॉल का मैच#gnewsindia
ब्रह्मबाद फिटर की लाइट पिछले 2 दिन से गुल, गर्मी एवं अंधेरे में बैठे उपभोक्ता#gnewsindia #राजस्थान
बयाना स्टेशन पर आवारा सांड की एंट्री, यात्रियों की सुरक्षा पर उठे सवाल#gnewsindia #राजस्थान #बयाना
टूटी पुलिया और बढ़ता जलस्तर#बयाना क्षेत्र के गांवों का संपर्क टूटा किसानों को भारी नुकसान#gnewsindia
बयाना में बेमौसम बारिश का कहर: सब्जियों के दामों में लगी आग#gnewsindia #राजस्थान #बयाना
तेज अंधड़, बारिश और ओलावृष्टि से बयाना में तबाही, फसलों को भारी नुकसान#gnewsindia #news #राजस्थान
ट्रांसजेंडर पर लाया काला कानून वापिस ले सरकार- वीरांगना सैयद्दा चिश्ती , अध्यक्ष पंचशील
मुज़फ्फरनगर-चरथावल थाना क्षेत्र के गांव सैदपुर मे दो पक्षों मे जमकर चले लात घुसे लाठी डंडे#gnewsindia
1
/
2223

Subscribe to my channel