अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी को सुनाई दो वर्ष की सजा

अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी को सुनाई दो वर्ष की सजा

अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी को सुनाई दो वर्ष की सजा

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(गौरव सिंघल)
सहारनपुर। अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो वर्ष की सजा सुनाई है और पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वादी कोतवाली सदर बाजार इंस्पेक्टर पंकज पंत ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि इरशाद उर्फ जैकी निवासी डेरा इलाहीपुरा अपने गिरोह के साथ मिलकर समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त था। दोषी गैंग बनाकर लोगों से फिरौती भी मांगता था। इरशाद की वजह से लोगों में दहशत का माहौल था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 की अदालत में हुई। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई है।