अदालत में नशा तस्करी के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

अदालत में नशा तस्करी के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

अदालत में नशा तस्करी के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

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(गौरव सिंघल)
सहारनपुर। अदालत ने नशा तस्करी के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। आरोपी आमिर ने विशेष न्यायाधीश की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। वादी उप निरीक्षक नीरज कुमार ने थाना नकुड में तहरीर दी थी। बताया कि वह 24 दिसंबर 2025 को टीम के साथ चैकिंग कर रहे थे। अंबेहटापीर चौकी क्षेत्र में उन्होंने संदिग्ध व्यक्ति को आते हुए देखा। पुलिस ने व्यक्ति को कुछ दूर जाकर पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम शोबान बताया। पूछताछ में बताया कि वह आमिर से स्मैक आदि बेचने के लिए लाता है। पुलिस ने आरोपी के पास से 270 ग्राम स्मैक बरामद की है। इसी दौरान आमिर ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की। अदालत ने दोनो पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।