स्कीम का लाभ न देने पर वी मार्ट रिटेल प्रबन्धक के वारंट जारी
स्कीम का लाभ न देने पर वी मार्ट रिटेल प्रबन्धक के वारंट जारी

स्कीम का लाभ न देने पर वी मार्ट रिटेल प्रबन्धक के वारंट जारी वी मार्ट रिटेल ने त्यौहार की स्कीमजरी की स्कीम के तहत 2500 रु की खरीदारी करने पर 99 रु अतिरिक्त भुगतान करने पर 1000 रु के मूल्य का बैग मुफ्त दिया जा रहा है उक्त स्कीम का लाभ लेने के लिए
उमेश गुप्ता जी न्यूज़ इंडिया।प।उत्तर प्रदेश प्रभारी
चंदौसी निवासी अनमोल वार्ष्णेय *ने 2500/2500 रु की खरीदारी कर 99-99 रु अतिरिक्त भुगतान किए और स्कीम के अंतर्गत चल रही योजना में दो बैगों की* मांग की तो वी मार्ट रिटेल के प्रबंधक द्वारा बैग खत्म होने की बात कह कर शीघ्र ही बैग उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया गया अनमोल वार्ष्णेय द्वारा अनेकों चक्कर लगाए जाने के उपरांत भी स्कीम का लाभ न देने के कारण उन्होंने उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता लवमोहन वार्ष्णेय से सम्पर्क किया और आप बीती बताई अधिवक्ता द्वारा उनकी ओर से जिला उपभोक्ता आयोग सम्भल में परिवाद प्रस्तुत किया गया जहां आयोग ने वी मार्ट रिटेल के प्रबंधक को आदेश दिया कि स्कीम के अंतर्गत बैग की कीमत 2000 रु उस पर परिवाद संस्थान की तिथि से 7% वार्षिक ब्याज सहित अंदर दो माह में अदा करने तथा नियत अवधि में धनराशि अदा न करने पर ब्याज 9% वार्षिक की दर से देय होने तथा 10000 रु मानसिक कष्ट व आर्थिक हानि की मद में तथा ₹5000 रु वाद व्यय की मद में अदा करने के आदेश 5 अप्रैल 2025 को दिए परन्तु आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो अधिवक्ता लवमोहन वार्ष्णेय ने जिला उपभोक्ता आयोग में उसकी शिकायत दर्ज कराई जहां आयोग ने वी मार्ट रिटेल के प्रबंधक को तलब किया परन्तु उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ तो आयोग ने वी मार्ट रिटेल के प्रबंधक के विरुद्ध वारंट जारी किए हैं।

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