हत्या के मामले में अदालत ने दंपत्ति, बेटे और दादा को दोषी करार दिया, 11 को सुनाई जाएगी सजा
हत्या के मामले में अदालत ने दंपत्ति, बेटे और दादा को दोषी करार दिया, 11 को सुनाई जाएगी सजा

हत्या के मामले में अदालत ने दंपत्ति, बेटे और दादा को दोषी करार दिया, 11 को सुनाई जाएगी सजा
(गौरव सिंघल)
सहारनपुर। सहारनपुर के माधव नगर में 19 अगस्त
2019 में पत्रकार आशीष और उसके भाई आशुतोष की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने महिपाल, उसकी पत्नी बिमलेश, बेटे सूरज और पिता जगदीश को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 आलोक शर्मा की अदालत 11 जुलाई शुक्रवार को चारों दोषी पाए गए अभियुक्तों को सजा सुनाएगी। वकील अमित त्यागी ने बताया कि मृतक भाइयों की मां उर्मिला ने महिपाल, उसकी पत्नी बिमलेश, बेटे सूरज, पिता जगदीश एवं उसी परिवार के सन्नी, गौरव और वर्षा के खिलाफ नगर कोतवाली में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने तफ्तीश के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। महिपाल जिला कारागार में बंद था। जिसे पुलिस अपनी सुरक्षा में लेकर अदालत पहुंची थी। जबकि बिमलेश, जगदीश और सूरज जमानत पर थे। बिमलेश और जगदीश अदालत में पेश हुए। अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर महिपाल, बिमलेश और सूरज को हत्या के मामले में दोषी करार दिया जबकि जगदीश को आम्र्स एक्ट के मामले में दोषी माना है। जिन हथियारों से पत्रकार आशीष और उसके भाई आशुतोष की हत्या की गई थी वे लाइसेंसी थे और जगदीश के नाम पर थे। इस मामले में सूरज अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत ने उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिए हैं और दोषी करार दिए गए तीनों अभियुक्तों को पुलिस ने जिला कारागार भेज दिया।










