आपात स्थिति में मरीज या परिजन की इच्छा अनुसार निजी अस्पताल तक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा

आपात स्थिति में मरीज या परिजन की इच्छा अनुसार निजी अस्पताल तक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा

*आपात स्थिति में मरीज या परिजन की इच्छा अनुसार निजी अस्पताल तक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा*

सिरोही | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत संचालित एम्बुलेंस सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अहम निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिरोही के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश खराड़ी ने बताया कि प्रदेश में संचालित सभी एम्बुलेंस वाहनों को भारत सरकार द्वारा जारी आरएफपी के क्लॉज 2.2 के प्रावधानों के अनुरूप संचालित किया जाएगा।

डॉ. दिनेश खराड़ी ने बताया कि नए निर्देशों के अनुसार आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को “गोल्डन आवर” के दौरान त्वरित एवं प्रभावी चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करना प्राथमिक उद्देश्य है। गंभीर मरीज की स्थिति को देखते हुए तथा मरीज अथवा उसके परिजनों की इच्छा अनुसार, मरीज को नजदीकी निजी चिकित्सालय तक निःशुल्क एम्बुलेंस परिवहन सेवा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि समय पर उपचार मिल सके और जीवन की रक्षा हो सके।

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उन्होंने बताया कि उक्त निर्देश राज्य स्तर से सभी संबंधित एजेंसियों, एम्बुलेंस सेवा प्रदाताओं, जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, जिला कार्यक्रम प्रबंधकों तथा अन्य संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिए गए हैं। निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग भी की जाएगी।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित 108, 104 सहित सभी आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं का मूल उद्देश्य आमजन को त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार का यह कदम आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने तथा आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।