बाल विवाह का करें बहिष्कार, बच्चों को दें उनके अधिकार।
बाल विवाह का करें बहिष्कार, बच्चों को दें उनके अधिकार।

“बाल विवाह का करें बहिष्कार,
बच्चों को दें उनके अधिकार।
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“बाल विवाह के नुकसान”
विषय पर प्रतियोगिता आयोजित, सफल प्रतिभागियों को स्माइल मग देकर किया गया उनका उत्साहवर्धन।
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आज 07 फरवरी 2026 को जिलाधिकारी महोदय श्री उमेश मिश्रा एवम मुख्य विकास अधिकारी महोदय श्री कण्डारकर कमल किशोर देशभूषण के निर्देशन में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, ब्लॉक शाहपुर,जनपद मुज़फ्फर नगर में बाल विवाह की रोकथाम हेतु जनजागरूकता अभियान के अंतर्गत
डॉ राजीव कुमार सदस्य, बाल कल्याण समिति द्वारा बाल विवाह के नुकसान विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमे सफल प्रतिभागियों आकांक्षा, राधिका, कन्नू, शफीना, रिया, खुशी,राधिका, रिया,जिया,इशिका, संचिव रितिका को स्माइल मग देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया।
डॉ राजीव कुमार द्वारा
बाल विवाह की रोकथाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, पुलिस आपातकालीन सेवा हेल्पलाइन नंबर 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या स्थानीय पुलिस को सूचना देने के लिए जागरूक किया गया एवं बताया गया कि
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह अपराध है जिसमें 02 वर्ष की सजा व 01 लाख रूपए का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
भारत में शादी हेतु लड़के की आयु 21 वर्ष व लडकी की आयु 18 वर्ष है।
उक्त कार्यक्रम में विद्यालय वार्डन श्रीमती गीता, अध्यापक श्रीमती रीना, श्रीमती गीता,श्रीमती अनुपमा व छात्रा शालिनी का विशेष सहयोग रहा।
बालिका शिक्षा ,सुरक्षा, सम्मान,संरक्षण व स्वावलंबन हेतु जिला बाल सरंक्षण अधिकारी संजय कुमार एवं बाल कल्याण समिति सदस्य डा राजीव कुमार द्वारा उक्त जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

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