गर्भवती महिला की मौत के मामले अदालत ने पति को दोषी करार देते हुए सुनाई आजीवन कारावास की सजा

गर्भवती महिला की मौत के मामले अदालत ने पति को दोषी करार देते हुए सुनाई आजीवन कारावास की सजा

गर्भवती महिला की मौत के मामले अदालत ने पति को दोषी करार देते हुए सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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(गौरव सिंघल)
सहारनपुर। सहारनपुर में दहेज उत्पीड़न के चलते गर्भवती महिला की मौत के मामले में अदालत ने उसके पति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया है जबकि साक्ष्य के अभाव में सास को बरी कर दिया गया है। मामला सदर बाजार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां विवाह के बाद से ही महिला पर दहेज की मांग को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। आरोप है कि मोटर साइकिल, नकदी और आभूषण की मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। घटना के दिन महिला संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई।